देश का संविधान हर नागरिक को विचार की अभिव्यक्ति के अधिकार के तहत शांतिपूर्ण धरना और प्रदर्शन का हक देता है। हालांकिं, संविधान ही यह भी तय करता है कि इसपर वाजिब कारणों से रोक भी लगाई जा सकती है।
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December 21, 2019 at 02:41PM
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