वैवाहिक संबंध अगर इतने खराब हो जाए कि उन्हें दोबारा ठीक न किया जा सके, तब भी यह हिंदू मैरिज ऐक्ट और स्पेशल मैरिज ऐक्ट के तहत तलाक का आधार नहीं हो सकता। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी ही स्थिति में विवाह को खत्म करने का आदेश दिया है।
https://ift.tt/eA8V8J
from The Navbharattimes https://ift.tt/2ovrMdV
October 09, 2019 at 05:01PM
No comments:
Post a Comment