पुलिस ने बैलगाड़ी मालिक को 1 हजार रुपये का चालान थमा दिया। हालांकि मोटर वीइकल ऐक्ट में बैलगाड़ी पर जुर्माने का कोई प्रावधान न होने पर पुलिस ने चालान कैंसल करने का फैसला लिया।
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September 15, 2019 at 05:16PM
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