उत्तर प्रदेश में अब एक सप्ताह के भीतर 69 हजार शिक्षकों की भर्ती पूरी की जाएगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सप्ताह के भीतर शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया सुनिश्चित कराएं जाने का निर्देश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती 60-65 प्रतिशत अंकों के आधार पर तीन महीने के अंदर करने का आदेश दिया था। हाई मेरिट पर भर्ती के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे अभ्यर्थियों के लिए कोर्ट का फैसला एक अच्छी खबर साबित हुआ। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने लगभग अपनी तैयारी पूरी कर ली है और माना जा रहा है कि एक सप्ताह के अंदर इस परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बता दें यूपी में शिक्षकों के 69 हजार पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन एक दिसम्बर 2018 को जारी किया गया था। इन पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा 6 जनवरी 2019 को आयोजित की गई थी। इन पदों के लिए करीब चार लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। परीक्षा के बाद सरकार ने भर्ती का कटऑफ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 65 प्रतिशत व आरक्षित वर्ग के लिए 60 प्रतिशत की अनिवार्यता के साथ तय किया। इस आदेश को लेकर अभ्यार्थियों ने हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में चुनौती दी थी। लखनऊ खंडपीठ की एकल बेंच ने भर्ती परीक्षा के पश्चात लगाये उत्तीर्णांक को गलत बताते हुए भर्ती प्रक्रिया को 45% और 40% पर करने का आदेश पारित किया था। एकल बेंच के इस निर्णय के खिलाफ सरकार ने डबल बेंच में अपील कर दिया था और तब से यह भर्ती प्रक्रिया अटकी पड़ी हुई थी, लेकिन बुधवार को इस मामले में जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल और जस्टिस करुणेश सिंह पवार ने फैसला सुनाया। यह फैसला सरकार के पक्ष में रहा। कोर्ट ने 69000 शिक्षक भर्ती में अहम फैसला सुनाते हुए भर्ती प्रक्रिया को 65% एवं 60% पर ही 03 महीने में पूरा करने का आदेश दिया।
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May 07, 2020 at 05:30PM
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