पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी सार्वजनिक जगह पर अनंतकाल तक प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। हालांकि, सड़क खाली करवाने का कोई आदेश नहीं दिया गया था। मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 जनवरी का दिन तय किया गया था।
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February 16, 2020 at 03:18PM
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