कोर्ट ने महिला की शिकायत पर घरेलू हिंसा ऐक्ट की धारा 19 (1) (a) के तहत यह आदेश दिया। महिला ने शिकायत की थी कि उसका पति अक्सर उसे और बच्चों को घर से निकालने की धमकी देता है।
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February 18, 2020 at 05:04PM
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