रेलवे विभाग का नियम कहता है कि किसी भी राज्य की दूसरी स्थानीय भाषा को उस रेलवे स्टेशन के बोर्ड पर लिखना अनिवार्य होगा। बता दें कि जब देहरादून यूपी का हिस्सा था तो दूसरी भाषा उर्दू ही थी, जिस वजह से उर्दू में नाम लिखे गए थे।
https://ift.tt/eA8V8J
from The Navbharattimes https://ift.tt/2OWu0Nv
February 14, 2020 at 04:41PM
No comments:
Post a Comment