अगर आपके पास आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में यह जानकारी देना अनिवार्य होगा। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने साफ किया अगर किसी के पास ये कागजात नहीं होंगे तो उन्हें ये जानकारी देने की जरूरत नहीं होगी।
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January 15, 2020 at 05:35PM
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