जम्मू एवं कश्मीर प्रशासन ने कहा है कि इस केंद्र शासित क्षेत्र में अघोषित इमर्जेंसी नहीं है और ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है जो इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 144 के तहत लोगों को एक जगह इकट्ठा होने से रोकता हो।
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November 21, 2019 at 02:42PM
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