मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को जबरन सेक्स से दूर रखना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। कोर्ट ने यह टिप्पणी एक शख्स एन. आनंद कुमार के मामले में की, जिनके ऊपर एक बिजली का खंभा गिर गया था जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई और वह कमर के नीचे से पैरालाइज हो गए।
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November 24, 2019 at 05:50PM
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