एससी-एसटी ऐक्ट पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हवाले से आरोपियों की सीधे गिरफ्तारी पर नाराजगी जताई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि इस ऐक्ट के अन्य कानून जिनमें सजा सात साल या कम है, के तहत आरोपियों की सीधे गिरफ्तारी तभी संभव है जब यह आवश्यक हो।
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September 11, 2018 at 03:00PM
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